टी डी एस रीफन्ड कैसे ले
अगर आपकी रिटर्न ऑडिट नहीं होती और आप कंपनी नहीं हैं तो आपके लिए 31 जुलाई तक रिटर्न भरना जरूरी है। यदि आपका इनकम सैलरी से ही है तो आपका टीडीएस कट चुका होगा। एंप्लॉयर द्वारा काटा गया टैक्स आपको रिटर्न भरने के दायित्व से मुक्ति नहीं दिलाता।