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Archive for the 'Law and Taxation' Category

टी डी एस रीफन्ड कैसे ले


अगर आपकी रिटर्न ऑडिट नहीं होती और आप कंपनी नहीं हैं तो आपके लिए 31 जुलाई तक रिटर्न भरना जरूरी है। यदि आपका इनकम सैलरी से ही है तो आपका टीडीएस कट चुका होगा। एंप्लॉयर द्वारा काटा गया टैक्स आपको रिटर्न भरने के दायित्व से मुक्ति नहीं दिलाता।

समय पर रीटर्न फाइल करना जरुरी


इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। लोग अमूमन इस दिन तक रिटर्न फॉर्म भर कर जमा करा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि 31 जुलाई तक फॉर्म न जमा कराने पर क्या होगा।

अगर आपने वित्तवर्ष 2007-08 में अपनी इनकम पर टैक्स पूरी तरह से चुकता कर रखा है, तब आप 31 मार्च 2009 तक टैक्स रिटर्न बिना कोई पेनल्टी या ब्याज दिए जमा कर सकते हैं।